Advertisement

Advertisement

Advertisement

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Saubhagya Bharat News

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

The Saubhagya Bharat

हम सौभाग्य भारत देश और दुनिया की महत्वपूर्ण एवं पुष्ट खबरें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Bharat लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
Bharat लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

शुक्रवार, 5 सितंबर 2025

ट्रेन में REELS देखने को लेकर रेलवे ने लागू किये सख्त नियम

भारत में ट्रेन सफर के दौरान शांति बनाए रखने के लिए रेलवे ने खास नियम बनाए हैं। अब ट्रेन में बिना हेडफोन गाने सुनना, तेज आवाज में वीडियो चलाना या फोन पर स्पीकर ऑन करके बात करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

रेलवे एक्ट, 1989 के मुताबिक, इस तरह शांति भंग करने पर रेलवे पुलिस यात्री को चेतावनी दे सकती है, उस पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।

रात 10 बजे के बाद नियम और सख्त हो जाते हैं। इस दौरान तेज आवाज में बात करना, गाने सुनना या लाइट जलाए रखना मना है। केवल नाइट लाइट जलाई जा सकती है।

यदि कोई बार-बार नियम तोड़ता है या रेलवे स्टाफ से बहस करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर जेल की सजा (6 महीने तक) भी हो सकती है।

रेलवे का कहना है कि इन नियमों का मकसद सभी यात्रियों को सफर के दौरान आराम और शांति देना है।