17 नवंबर 2025 को काशी साहू कॉलेज, सरायकेला में “परिवार एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007” पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय सचिव महोदय सर श्रीमान तौसीफ मिराज के अगुवाई पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:*अधिनियम का उद्देश्य* – वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, जिससे वे सम्मानित जीवन जी सकें।
*मुख्य प्रावधान* – बच्चे या कानूनी उत्तराधिकारी को भोजन, आवास, चिकित्सा आदि के रूप में रखरखाव देना अनिवार्य है। यदि वे इस कर्तव्य को पूरा नहीं करते तो ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
*ट्रिब्यूनल* – प्रत्येक जिले में स्थापित रखरखाव ट्रिब्यूनल 90 दिन के भीतर मामलों का निपटारा करता है।
*संपत्ति की पुनः प्राप्ति* – यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति इस शर्त पर दे देता है कि उसकी देखभाल की जाएगी और बाद में उसे छोड़ दिया जाता है, तो वह संपत्ति वापस ली जा सकती है।
*दुर्व्यवहार से सुरक्षा* – शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा के शिकार वरिष्ठ नागरिकों को जेल या जुर्माना के माध्यम से दंडित किया जाता है।
*सहायता हेल्पलाइन* – किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय कानूनी सहायता लाइन ले सकते हैं।
इस अवसर पर कॉलेज के माननीय प्राचार्य महोदय व सहायक आचार्य ,एवं कर्मचारीगण, छात्र‑छात्राओं, स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लेकर अधिनियम के बारे में प्रश्न‑उत्तर सत्र में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम का समापन सभी को इस सामाजिक कर्तव्य की याद दिलाते हुए किया गया।साथ ही कार्यक्रम में विधिक जागरूक पुस्तक वितरण समारोह आयोजित हुआ इस कार्यक्रम पर उपस्थित पारा लीगल वैलैन्टियर अधिकार मित्र कुमुद रंजन महतो , शुषमा उरांव और राज कुमार कैवर्त आदि उपस्थित हुए।