आगामी दीपावली एवं छठ पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा आतिशबाज़ी के भंडारण, विक्रय एवं उपयोग के संबंध में Explosives Rules, 2008 के अंतर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आतिशबाज़ी की बिक्री एवं प्रदर्शन केवल प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थलों पर ही किए जा सकेंगे। बिना अनुमति संचालित किसी भी अस्थायी पटाखा दुकान के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
*मुख्य दिशा-निर्देश (Explosives Rules, 2008 के अनुसार):*👇🏼
• आतिशबाज़ी का भंडारण केवल गैर-दहनशील पदार्थ से निर्मित, बंद एवं सुरक्षित शेड में किया जाएगा ताकि किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुँच न हो सके।
• आतिशबाज़ी के कब्ज़ा एवं विक्रय के शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर तथा किसी संरक्षित भवन, सार्वजनिक स्थल या सुरक्षित कार्य क्षेत्र से न्यूनतम पचास मीटर की दूरी पर होंगे।
• शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे।
• शेड की सुरक्षा सीमा के भीतर तेल से जलने वाले दीये, गैस लैम्प, या खुली लौ का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
विद्युत बल्ब या फिटिंग दीवार अथवा छत पर स्थायी रूप से फिक्स की जाएगी तथा प्रत्येक पंक्ति में एक मुख्य स्विच की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
• आतिशबाज़ी की किसी शेड से पचास मीटर की परिधि के भीतर प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
• एक समूह में पचास से अधिक अस्थायी दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• शेड में उपयोग की जाने वाली सभी विद्युत तारें व उपकरण दीवार या छत पर सुरक्षित रूप से फिक्स किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट की संभावना न रहे।
• ऐसे पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है जिनकी ध्वनि-स्तर 125 डेसीबल (A) या 145 डेसीबल (C) से अधिक (4 मीटर दूरी पर मापने पर) हो।
• प्रत्येक दुकान पर कार्यशील अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता अनिवार्य होगी तथा विक्रेता को उसके प्रयोग की जानकारी होनी चाहिए।
• विस्फोटक पदार्थों का भंडारण केवल स्वीकृत भवन या पात्र में किया जाएगा।
2.5 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक या 0.5 किलोग्राम से अधिक अन्य वर्ग के विस्फोटक को मजबूत एवं सीलबंद कंटेनर में सुरक्षित रखा जाएगा।
• लाइसेंसधारी व्यक्ति को स्टॉक एवं विक्रय का अभिलेख फॉर्म-32 एवं फॉर्म-33 में विधिवत संधारित करना होगा।
• किसी भी प्रकार की चोरी, क्षति या विस्फोटक की कमी की सूचना तत्काल नज़दीकी थाना एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दी जाएगी। निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारी को परिसर में प्रवेश की अनुमति एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
• आतिशबाज़ी के प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त माल किसी दुकान की खिड़की में या उसके ऊपर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
• आतिशबाज़ी के प्रत्येक पैकेट को सीलबंद रखा जाएगा तथा विक्रय के समय उसकी पैकिंग की स्थिति सुरक्षित एवं सही होनी चाहिए।
*आम नागरिकों नागरिकों के लिए अपील :*
• बच्चे अभिभावक या वयस्क की प्रत्यक्ष निगरानी में ही पटाखे फोड़ें।
• पटाखे जलाते समय सूती वस्त्र पहनें एवं ज्वलनशील कपड़ों से बचें।
• जलते पटाखों के आस-पास पानी, रेत अथवा अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रखें।
• अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पंप, वृद्धाश्रम एवं गैस पाइपलाइन के निकट आतिशबाज़ी न चलाएँ।
• उच्च ध्वनि या अत्यधिक धुएँ वाले पटाखों का प्रयोग न करें तथा पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखें।
• किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट की स्थिति में तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र / उप-स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें या स्थानीय आपातकालीन नंबरों पर सहायता प्राप्त करें।
• दोषपूर्ण या असामान्य पटाखों का उपयोग न करें तथा संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति अथवा Explosives Rules, 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संचालित किसी भी अस्थायी पटाखा दुकान या व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।