चाईबासा जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत एक पीड़िता के साथ मो० शमसेर अली उर्फ मो० शमसेर आलम उम्र करीब 39 वर्ष, पिता स्व० जमालुद्दीन, ग्राम- बटूरी पो० विसम्भरपुर, थाना- कासमा, जिला- औरंगाबाद (बिहार) के द्वारा पीड़िता का मोबाईल नम्बर प्राप्त किया। पीडिता का मोबाईल नम्बर फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्स-अप के माध्यम से लॉक-डाउन के समय से पीड़िता के साथ बातचीत करता था। अपराधी ने पहले शादी का वादा किया फिर दोनों के बीच लगातार बातचीत वॉईस कॉल, विडियो कॉल, वाट्स अप चैट के माध्यम से हुआ इसी क्रम में वर्ष 2023 के नम्बर माह में साईबर अपराधी के द्वारा शादी करने से मना कर दिया क्योंकि लड़की वाले प्रयाप्त दहेज नहीं दे पा रहे थे। तब अभियुक्त के भाई निसार अली ने बिहार के एक लड़की से शमसेर अली उर्फ मो० शमशेर आलम की शादी करवा दिया।
यह बात पीड़िता से छुपा कर रखा और उसे ब्लैकमेल करने का योजना पीड़िता के आपत्तिजनक फोटोग्राफ बनाकर वायरल सोशल मिडिया में वायरल कर दिया जिसे डिलिट करने के लिए पीड़िता एवं पीड़िता के परिजन से 500000/- (पाँच लाख रूपये) की माँग किया। नहीं देने पर अभियुको के द्वारा धमकी देते हुए पीडिता के आपत्तिजनक फोटोग्राफ को सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर अभियुक्त के द्वारा डाला गया। जिससे पौड़िता मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगी तब लिखित आवेदन देकर जगन्नाथपुर थाना कांड सं0 73/25 दिनांक 04.12.2025 धारा- 77/308(2)/3(5) Β.Ν.Σ. & 66 (E)/67/67 (A) IT Act. 2000 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुत- 1. मो0 शमसेर अली उर्फ मो० शमसेर आलम उम्र करीब 39 वर्ष, 2. निसार आली दोनों पिता स्व० जमालुद्दीन, ग्राम- बटूरी पो० विसम्भरपुर, थाना- कासमा, जिला औरंगाबाद (बिहार) के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय, प० सिंहभूम चाईबासा को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर के द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल के द्वारा तकनीकी शाखा के सहायता से अनुसंधान के क्रम में औरगाबाद जिला अंतर्गत कासमा थाना क्षेत्र से शातिर साईबर अपराधी मो० शमसेर अली उर्फ मो० शमसेर आलम उम्र करीब 39 वर्ष, पिता स्व० जमालुद्दीन, ग्राम- बटूरी पो० विसम्भरपुर, थाना- कासमा, जिला - औरंगाबाद (बिहार) को दिनांक 08/12/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी अभियुक्त के पास से बरामद स्मार्ट फोन में पीडिता का आपत्तिजनक फोटोग्राफ को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया है।










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