सरायकेला। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के दिशा–निर्देश पर जिला जेल सरायकेला में शनिवार को जेल अदालत–सह–मेडिकल जाँच शिविर एवं जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी–सह–अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव स्मिता धृति धैर्य ने की। इस दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक देव प्रताप तिवारी, मुख्य LADC दिलीप शॉ, उप–मुख्य LADC सुनीत कर्मकार, सहायक LADC अंबिका चरण पाणी एवं विजय कुमार महतो सहित जिला जेल के जेलर तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत जेलर द्वारा स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसमें उन्होंने बंदियों को विधिक जागरूकता शिविर के महत्व से अवगत कराया। शिविर के दौरान तीन अंडरट्रायल बंदियों के आवेदन प्राप्त हुए जिन पर विधिक टीम ने विचार–विमर्श कर आगे की कार्रवाई तय की। अतिरिक्त लोक अभियोजक तिवारी ने बंदियों को सुधार, अनुशासन और समाज में पुनर्वास के लिए सकारात्मक बदलाव अपनाने की प्रेरणा दी। वहीं मुख्य LADC दिलीप शॉ ने बताया कि LADCS योजना के तहत जरूरतमंदों को 24 घंटे के भीतर मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाता है तथा पिछले एक वर्ष में 95 मामलों का निपटारा किया गया है।
मेडिकल जाँच शिविर में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को विधिक अधिकारों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करना रहा।











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