सरायकेला-खरसावां: टी.ए. मि. केस नं. 93/2025-26 में गोपीनाथपुर मौजा की भूमि हस्तांतरण पर विवाद गहरा गया है। बिकानीपुर गांव के रहने वाले रुहीराम मांझी, तुंगरू मांझी और इंद्रा मुर्मू ने उपायुक्त न्यायालय में आपत्ति याचिका दायर कर कहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को गलत तरीके से दूसरों द्वारा यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम बेचने की कोशिश की जा रही है।
आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि खाता संख्या 29, प्लॉट 305, रकबा 8.78 एकड़ जमीन 1961 के सर्वे रिकॉर्ड में उनके पिता दर्गा मांझी के नाम पर दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता शंभू मांझी जमीन का वास्तविक मालिक नहीं है और फर्जी वंशावली दिखाकर CNT एक्ट की धारा 49 के तहत ट्रांसफर की अनुमति लेने का प्रयास कर रहा है।
आपत्तिकर्ताओं ने मामले की सत्यता व स्वामित्व की जांच की मांग की है तथा भूमि हस्तांतरण की अनुमति को उपायुक्त से रद्द करने की गुहार लगाई है।













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