रांची स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के लिए कोर्ट से बुरी खबर आयी है। योग टीचर और भाजपा नेत्री की याचिका पर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सशरीर पेशी से छूट को दायर शिकायतवाद मामले में मंत्री इरफान अंसारी को कोर्ट ने उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है । सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को MP-MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है
दरअसल इरफान अंसारी के खिलाफ भाजपा नेत्री राफिया नाज ने मानहानि की शिकायत वाद दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया था।
आपको बता दें कि मामले को संज्ञान लेकर कोर्ट ने इरफान अंसारी को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इरफान अंसारी ने सीआरपीसी 205 की याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग की थी।
इससे पहले 4 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर रफिया नाज ने शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था। राफिया नाज योग टीचर भी है।
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