राँची : सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाली जनगणना 2027 को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्देश जारी किया है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में अब बदलाव नहीं किया जाएगा।
01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक रोक
निर्देश के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और गांव जैसी सभी इकाइयों की सीमाओं में 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सरकार का मानना है कि जनगणना के दौरान सीमा परिवर्तन से डेटा संग्रह में दिक्कतें आती हैं, इसलिए यह कदम जरूरी है।
31 दिसंबर 2025 तक किए गए बदलावों की जानकारी भेजने का आदेश
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी और संबंधित अधिसूचनाएं जनगणना निदेशालय, झारखंड, रांची को जल्द भेजी जाएं। इससे आगामी जनगणना की प्रक्रिया को सही ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी।
सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश
राज्य सरकार ने सभी विभागों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि जनगणना से पहले प्रशासनिक इकाइयों की स्थिति पूरी तरह साफ हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 की जनगणना बिना किसी बाधा के, सटीक और सुचारू रूप से पूरी की जा सके।







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