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बुधवार, 12 नवंबर 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों को साफ संदेश दिया, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी को जमानत नहीं

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के लालकिले के पास हुए भीषण कार धमाके के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक सख्त संदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इंकार करते हुए, संदिग्ध आतंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद जैसी गंभीर घटनाओं में जमानत देने से न केवल कानून का उल्लंघन होगा, बल्कि इससे आतंकवादियों को गलत संदेश भी जाएगा। कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है ताकि समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना मजबूत बनी रहे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली धमाके की जांच में जुटी हैं। अदालत का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई जाएगी।

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