राँची : झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। अब दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, हर प्रत्याशी को नामांकन के वक्त शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि तय कट-ऑफ तिथि तक उसके केवल दो ही बच्चे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नियम को सख्ती से लागू कराने के निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिये हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर विकास विभाग की पहले जारी चिट्ठी के आधार पर यह फैसला लागू किया जा रहा है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जायेगी।
चुनावी तैयारियां तेज: आयोग ने साफ किया है कि सभी जिलों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट भी मिल चुकी है। जल्द ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी जिलों के डीसी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जायेगी। आरक्षण के चलते अगर कोई उम्मीदवार अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, तो उसे राहत दी गई है। नगर निगम क्षेत्र का वोटर किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उस वार्ड में लागू आरक्षण नियमों का पालन करना होगा।







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