सरायकेला: नालसा एवं झालसा के तत्वावधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के सचिव तौसीफ मेराज के निर्देशानुसार 31 दिसंबर 2025 को ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत सितु पंचायत के पिलीद गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है।
कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि बच्चों के यौन अपराधों से संबंधित मामलों में कठोर दंड का प्रावधान है तथा पीड़ितों की सुरक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों और पुलिस को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही ग्रामीणों को चाइल्ड हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1098 की जानकारी देते हुए किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संपर्क करने की अपील की गई।
इसके अलावा प्रतिभागियों को उनके मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया गया। शिविर को अधिकार मित्र दिगम्बर महतो तथा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।










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