इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों पर लागू है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से PAN जारी हुआ था।
अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं, तो आपका PAN डी-एक्टिव हो जाएगा। इसका असर ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा।
*क्या करें?*
आज ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंकिंग पूरी करें। प्रक्रिया आसान है - PAN नंबर, आधार नंबर और OTP से हो जाती है। जुर्माना भी जमा करना होगा।







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