Advertisement

Advertisement

Advertisement

शनिवार, 10 जनवरी 2026

20 की पानी बोतल 55 रुपये में, उपभोक्ता आयोग पहुंचे ग्राहक; रेस्टोरेंट को अब देना होगा इतना मुआवजा

 चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने सेक्टर-17 के गजल रेस्टोरेंट को मिनरल वाटर पर एमआरपी से अधिक शुल्क लेने का दोषी पाया है। रेस्टोरेंट ने 20 रुपये की बोतल 55 रुपये में बेची और उस पर जीएसटी भी लगाया।


0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें

Breaking