उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर लगी रोक के खिलाफ तीन सरकारी बैंकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। बैंकों ने दिसंबर 2025 में आए सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को अंतरिम राहत दी गई थी। उस आदेश में अदालत ने कहा था कि बैंकों ने आरबीआई के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया और कई साल बाद अचानक कार्रवाई शुरू की, जो गहरी नींद से जागने जैसा मामला है।
मंगलवार, 13 जनवरी 2026
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अनिल अंबानी पर कार्रवाई की रोक के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे तीन सरकारी बैंक, सिंगल बेंच के आदेश को दी चुनौ
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