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शनिवार, 6 सितंबर 2025

छोटे वाहनों और दोपहियों पर जीएसटी में बड़ी राहत, बड़ी गाड़ियों पर बढ़ेगा टैक्स

आम उपभोक्ताओं और किसानों को राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में बड़ा बदलाव किया है। बुधवार को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री और काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने फैसलों की घोषणा की। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।


छोटे वाहनों पर घटा जीएसटी :बैठक में तय किया गया कि छोटे कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तीन पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर बजट फ्रेंडली कारों जैसे मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10 और टाटा टियागो पर पड़ेगा, जिनकी कीमतों में करीब 10% तक की कमी आ सकती है। इसी तरह, होंडा शाइन, बजाज पल्सर, होंडा एक्टिवा और हीरो स्प्लेंडर जैसी लोकप्रिय मोटरसाइकिलें और स्कूटर भी सस्ते होंगे।


ऑटो पार्ट्स पर एक समान दर : ऑटो सेक्टर को राहत देते हुए काउंसिल ने सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। अब एचएस कोड (HS Code) के आधार पर टैक्स में भिन्नता नहीं रहेगी। छोटे हाइब्रिड वाहन, जिनमें पेट्रोल इंजन 1,200 सीसी/4,000 मिमी तक और डीजल इंजन 1,500 सीसी/4,000 मिमी तक के होंगे, वे भी इस 18% की नई श्रेणी का लाभ पाएंगे।

कृषि उपकरणों पर भी राहत : किसानों को बड़ी राहत देते हुए काउंसिल ने ट्रैक्टर, मिट्टी की जुताई की मशीनें, हार्वेस्टर, थ्रेशर, चारा बेलर, घास बोने के उपकरण, हे मूवर, खाद बनाने की मशीनों समेत कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर केवल 5% कर दिया है। यह कदम कृषि उत्पादन लागत को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।


लग्जरी गाड़ियों पर भारी टैक्स : वहीं, लग्जरी कारें, बड़ी एसयूवी (4000 मिमी से अधिक लंबाई, 1,200 सीसी से ऊपर पेट्रोल इंजन और 1,500 सीसी से ऊपर डीजल इंजन) और 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इससे रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, केटीएम 390 और हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स की कीमतें और बड़ी एसयूवी की लागत में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है।




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