केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में GST परिषद ने ऐतिहासिक बदलाव को मंजूरी दे दी। नये नियम 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। अब केवल दो स्लैब होंगे 5% और 18%। विलासिता और हानिकारक सामानों पर लगेगा 40% टैक्स। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि “इन सुधारों से आम आदमी, एमएसएमई, किसानों, महिलाओं और युवाओं को राहत मिलेगी। छोटे व्यापारियों के लिये व्यापार करना आसान होगा।” वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किये गये हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। इससे किसानों, उद्योगों और स्वास्थ्य क्षेत्र को फायदा होगा।”
रोटी-पनीर से लेकर बीमा तक मुक्त
रोटी, पराठा, दूध, खाखरा, पनीर – टैक्स से पूरी तरह मुक्त।
मक्खन, घी, बिस्कुट, सूखे मेवे, कॉर्नफ्लेक्स, जूस – सिर्फ 5% टैक्स।
साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट – 18% से घटकर 5% पर।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम – अब टैक्स बिल्कुल शून्य।
उद्योग और रोजगार को सहारा
सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18%।
350 सीसी तक की कारें और मोटरसाइकिलें – अब सिर्फ 18% टैक्स।
टीवी, एसी, डिशवॉशर – 18% पर आयेंगे।
ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) – 5% पर ही रहेंगे।
40% स्लैब – विलासिता और हानिकारक चीजें
सिगरेट और तंबाकू उत्पाद
हाई-एंड बाइक और लक्जरी कारें
प्राइवेट विमान और नौकायें
सॉफ्ट ड्रिंक और ऑनलाइन गेमिंग
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