केरल 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' के साथ कर्मचारियों को शिफ्ट के बाद ऑफिस से अलग होने का अधिकार देने वाला पहला राज्य बनने की ओर है।
यह कानून कर्मचारियों को काम के घंटे खत्म होने के बाद ऑफिस के कॉल और मैसेज को अनदेखा करने की अनुमति देगा।
केरल 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' के साथ कर्मचारियों को शिफ्ट के बाद ऑफिस से अलग होने का अधिकार देने वाला पहला राज्य बनने की ओर है।
यह कानून कर्मचारियों को काम के घंटे खत्म होने के बाद ऑफिस के कॉल और मैसेज को अनदेखा करने की अनुमति देगा।
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