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शुक्रवार, 21 नवंबर 2025

विधेयक को रोक नहीं सकते, समय सीमा की पाबंदी भी नहीं; प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 'सुप्रीम' फैसले की 10 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन बिलों की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। देरी होने पर कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।



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