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शुक्रवार, 21 नवंबर 2025

नयी दिल्ली: नकली ORS पर कसा शिकंजा, FSSAI ने दिया दुकानों से सभी भ्रामक उत्पादों से हटाने का आदेश

नयी दिल्ली :देशभर में खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच FSSAI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसे सभी पेय उत्पादों को तत्काल बाजार से हटाने का आदेश जारी किया है, जो ORS नाम का उपयोग तो करते हैं, लेकिन WHO द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते.


ये उत्पाद दुकानों, सुपरमार्केट, मेडिकल शॉप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पर बेचे जा रहे थे. इस भ्रामक मार्केटिंग को गंभीर उल्लंघन मानते हुए FSSAI ने सभी राज्यों को तत्काल सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

यह निर्देशों का उल्लंघन: FSSAI ने स्पष्ट किया कि किसी भी फल-आधारित पेय, एनर्जी ड्रिंक या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक को 'ORS' नाम से बेचना, जबकि वे WHO-मानक पूरे नहीं करते, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सीधा उल्लंघन है. अक्टूबर में जारी निर्देशों के बावजूद कई ब्रांड इस शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद यह सख्त आदेश जारी किया गया.

तत्काल प्रभाव से लागू हो आदेश: सभी राज्यों और जिलों के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि तुरंत निरीक्षण तेज किए जाएं. बाजार में ऐसे सभी उत्पाद चिह्नित किए जाएं जो ORS नाम या लेबल का दुरुपयोग कर रहे हैं. ऐसे उत्पादों को तुरंत बिक्री से हटाकर संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

पहचान कर तुरंत हटाए जाएं भ्रामक उत्पाद: FSSAI ने निर्देश दिया है कि फील्ड ऑफिसर दुकानों, गोदामों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक रहे पेय पदार्थों की निगरानी बढ़ाएं. हर गैर-अनुपालन उत्पाद को चिन्हित कर बाजार से हटाया जाएगा. साथ ही, उठाए गए कदमों और की गई कार्रवाई का विस्तृत रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को भेजा जाना अनिवार्य है.

असली ओआरएस को बचाने की मुहीम: FSSAI ने साफ किया है कि यह कार्रवाई केवल फूड प्रोडक्ट्स पर लागू होगी, असली ORS दवाओं पर नहीं. दवाओं के रूप में नोटिफाइड ORS उत्पाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं और इनकी बिक्री, वितरण या भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी. फील्ड ऑफिसर को सख्त निर्देश हैं कि किसी भी WHO-रिकमेंडेड ORS दवा पर न तो सैंपलिंग की जाएगी, न सीजर.

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