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शुक्रवार, 21 नवंबर 2025

राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए बिलों पर टाइमलाइन तय नहीं कर सकते', SC का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को अनिश्चितकाल तक रोककर नहीं रख सकते, बल्कि उसे विधानमंडल को वापस भेजना होगा।



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