राँची: झारखंड सरकार ने साल के अंत में 39 अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सड़क निर्माण से लेकर शिक्षा, सरकारी भर्तियों, सामाजिक योजनाओं और वन भूमि से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए गए। इन फैसलों से न सिर्फ विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, बल्कि आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मामलों का भी समाधान हुआ है।
दुमका जिले में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर पथ और बमनडीहा लिंक सड़क के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए लगभग 31.87 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
जमशेदपुर में बहरागोड़ा से दारीशोल चौक सड़क के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के लिए लगभग 41.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।
सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 9 माह तक टेक होम राशन की निर्बाध आपूर्ति के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाई गई।
मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर स्व. उदय शंकर सिन्हा की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी को वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर सेवानिवृत्त लिपिक जय प्रकाश सिंह की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर पूनम सिन्हा की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर जग नारायण सिंह की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के छठे वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गई।
प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर बनाने की स्वीकृति दी गई।
राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और समन्वयकों के मानदेय में वृद्धि की मंजूरी दी गई।
21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 51.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
डॉ. मिनी सिन्हा को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
डॉ. रीमा को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर दिलीप कुमार भट्टाचार्य के बकाया वेतन और सेवांत लाभ के भुगतान को मंजूरी दी गई।
वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर पदोन्नति के लिए नियम में एक बार की छूट दी गई।
राज्य की सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा तय करने की मंजूरी दी गई।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक स्तर परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर परीक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर बालेश्वर प्रसाद वर्मा की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर मो. हसनैन फारुख की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञान सागर और कपिल देव प्रसाद की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर अक्षयवट प्रसाद की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
हाईकोर्ट के आदेश पर स्व. उमा शंकर द्विवेदी की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी को वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के 21 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
ज्योत्सना सिंह को संयुक्त सचिव पद पर पूर्व प्रभाव से पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
झारखंड में जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU की SOP को मंजूरी दी गई।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
कांके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए ICAR संस्थान से परामर्श लेने की स्वीकृति दी गई।
उद्यान निदेशालय के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से MoU करने की मंजूरी दी गई।
हिन्डालको कोल ब्लॉक के बदले नीमडीह भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु राशि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
नोवामुंडी क्षेत्र की भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 30.80 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई।
नोवामुंडी की अतिरिक्त भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए 22.27 करोड़ रुपये के भुगतान की मंजूरी दी गई।
झारखंड संस्कृति संवर्ग सेवा नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई।
गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ MoU की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई।







0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें