झारखंड: पलामू में नाबालिग अपहरण और मानव तस्करी के एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोषी पाये गये एलय पाण्डेय और मिथलेश पाण्डेय को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला नाबालिग बच्चे को बहला-फुसलाकर बाहर काम कराने के नाम पर ले जाने और फिर गायब कर देने से जुड़ा है। पूछताछ में अभियुक्तों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुये कड़ी सजा सुनाई। इस मामले की जांच आहतु थाना के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता दुलड़ चौडे ने की थी। पलामू पुलिस ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।







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