अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के पुराने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुये केंद्र सरकार से साफ जवाब मांगा है और कहा है कि फैसले में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण जरूरी है। अब पुराने निर्देश लागू नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जा सकती है। केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भेजा गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
गौरतलब है कि 24 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र को लेकर नये निर्देश जारी किये थे। इनमें पूरे अरावली क्षेत्र में नये खनन पर रोक लगाने की बात कही गई थी, ताकि गुजरात से एनसीआर तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला की अखंडता और जैव-विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही ICFRE को जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऐसे और इलाकों की पहचान करे, जहां खनन बंद किया जाना चाहिये। जो खदानें पहले से चल रही हैं, उन पर भी पर्यावरण नियमों के तहत सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं।







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