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शुक्रवार, 2 जनवरी 2026

सिलेंडर हुआ महंगा, आज से क्या-क्या बदला

आज से साल 2026 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह नया साल कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव भी लेकर आया है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुये ये नियम सीधे तौर पर आम लोगों नौकरीपेशा, व्यापारी और उपभोक्ता, सबकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों को प्रभावित करेंगे। अगर इन बदलावों की जानकारी नहीं रही, तो आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। आइये, आसान और साफ भाषा में समझते हैं आज से लागू हुये बड़े बदलाव

अब रिवाइज्ड ITR नहीं भर पायेंगे

इनकम टैक्स से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) दाखिल करने की समयसीमा खत्म हो चुकी है। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जिन टैक्सपेयर्स ने समय पर रिटर्न नहीं भरा, वे अब रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अब सिर्फ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का विकल्प ही मिलेगा।

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म

पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। जिनका पैन अब तक आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। इसका असर बैंकिंग, निवेश, टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य जरूरी वित्तीय कामों पर पड़ेगा।

LPG गैस सिलेंडर महंगा

नये साल के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। यह नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग की आहट

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।

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